Holi Festival Women Free Bus Seva 2023

Holi Festival Women Free Bus Seva 2023 महिलायें कर सकेंगी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा, आदेश जारी

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2023) पर महिलाएं एवं बालिकाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा Holi Festival Women Free Bus Seva 2023 कर सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, यह यात्रा राजस्थान की सीमा में राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों में मिलेगी। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य में लगभग 8.50 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा यात्रा करने का अनुमान है। इस पर लगभग 7.50 करोड़ रुपए का वित्तीय भार अनुमानित है।

प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर “08 मार्च” महिला दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में “08 मार्च, 2023” के दिन (केवल एक दिन) विभिन्न मार्गो पर संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों (वातानुकूलित एवं वोल्वों के अतिरिक्त) में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं / बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा Free Roadways Bus for Women सुविधा प्रदान कराने की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

1. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस “08 मार्च, 2023” (केवल एक दिवस) के लिये दी गई है। एक दिवस का तात्पर्य कलेण्डर दिवस (दिनांक 08 मार्च, 2023 को 00.00 बजे से रात्रि 23.59 बजे तक) होगा।

2. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा उक्त कलेण्डर दिवस की समायावधि में जारी टिकटों पर ही मान्य होगी।

3. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र की भौगोलिक सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) तक मान्य होगी। Free Roadways Bus for Women

4. पत्रक वितरक / परिचालक E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine) से ही टिकिट जारी करेगें।

5. किन्ही कारणों से E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine) क्रियाशील नही होने पर निःशुल्क / रियायती टिकट बुक से टिकिट जारी करेगें तथा टिकिट पर “बालिका / महिला यात्री एवम् दिनांक अंकित करेगें।

6. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा वातानुकूलित वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में देय नही होगी।

7. राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत जारी गाईडलाईन / दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जावे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Join TelegramClick Here
HomeClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *